चुनावी बांड के जरिए सिर्फ रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को ही दान दिया जा सकता है. इसके लिए खरीदने वाले का KYC जरुरी होता है. यह इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय नागरिक, कंपनी ही खरीद सकते है.
नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को चुनावी बांड की 17वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी. अब यह आज से 10 जुलाई तक बिक्री के लिए खुले रहेंगे. यह मंजूरी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दी गयी है. राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड की व्यवस्था की गयी है. हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बांडों के माध्यम से चंदे में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताते रहे हैं.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “…भारतीय स्टेट बैंक को एक जुलाई से 10 जुलाई के बीच उसकी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.” एसबीआई की ये 29 विशिष्ट शाखाएं कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में हैं.
चुनावी बांड के जरिए सिर्फ रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को ही दान दिया जा सकता है. इसके लिए खरीदने वाले का KYC जरुरी होता है. यह इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय नागरिक, कंपनी ही खरीद सकते है. इसके इलावा सिर्फ वो ही लोग खरीद सकेंगे जिनका KYC पूरा हो गया है. यह बांड नकद में नहीं खरीदे जा सकेंगे. यह सभी बांड एसबीआई की विशेष ब्रांच में खरीद सकेंगे. इन बांड्स में पैसे देने वाले का नाम नहीं होगा. ये केवल 15 दिन के लिए होंगे और ब्याज मुक्त बैंकिंग इस्टूमेंट होंगे. ये बांड 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनॉमिनेशन में होंगे.