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अखबार मे बेचा खाने-पीने का सामान तो लगेगा 2 लाख जुर्माना, कानून लागू!

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समाचार पत्रों के कागजों में अब खाद्य सामग्री बेचना दुकानदारों को काफी महंगा पड़ेगा। बलरामपुर जिले के खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा ने सभी तहसीलों में ताबड़तोड कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों को बताया और कहा कि इस अधिनियम के तहत किसी भी दुकानदार को अगर अखबारी कागजों में खाद्य सामग्री बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ 2 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है।

बलरामपुर जिले के जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की।

केंद्र सरकार द्वारा अखबार में खाद्य पदार्थों को लपेटकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी तहसीलों में निरीक्षण करते हुए समस्त खाद्य परिसरों को उक्त प्रतिबंध के बारे में बताया कि अखबारी कागजों में प्रिटिंग के लिए जिस स्याही का उपयोग किया जाता है, वह खतरनाक केमिकल्स है।