बिहार में सरकारी नौकरी के चाहत रखने वालों के लिए बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है. बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा में बार-बार अब आप शामिल नहीं हो पाएंगे. बिहार सरकार ने बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में सरकारी सेवकों के शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा तय कर दी है.
बिहार सरकार ने जहां BPSC-BSSC की परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी कई बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. तो वहीं सरकारी सेवा से जुड़े कर्मी सिर्फ तीन बार ही इन परीक्षाओं में शिरकत कर सकते हैं. सचिव चंचल कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में आने के बाद अभ्यर्थी को अधिकतम तीन अवसर ही दिए जाएंगे. हालांकि इस आदेश में उम्र सीमा को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. मतलब साफ है कि अभ्यर्थी के पास उम्र है तो वह आवेदन कर सकता है. इस बारे में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है. और साथ ही इसकी लेटर BPSC-BSSC के साथ डीजीपी, आयुक्त, डीएम, तकनीकी सेवा आयोग समेत अन्य सभी महकमों को जारी किया गया है.
बिहार सरकार को ये आदेश जारी करने की जरूरत इसलिए पड़ी. क्योंकि जिसतरह से आम तौर पर देखा जाता है कि सरकारी सेवा में आने के बाद भी कर्मचारियों को बेहतर नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं. और वो काम के साथ कई बार परीक्षा की तैयारी के नाम पर विभाग से लंबे समय तक छुट्टी ले लेते हैं. जिससे काम प्रभावित होता है. साथ ही नई नौकरी लगने पर वह पुरानी नौकरी छोड़ देते हैं. जिससे वह पद रिक्त हो जाता है. वहीं उनकी जगह नौकरी पर लगा व्यक्ति नियुक्त होने से नौकरी की तलाश में जुटे अभ्यर्थियों को भी दिक्कत होती है. इसी को देखते हुए. बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है.