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MP की कोरोना गाइडलाइन, आसानी से समझें

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मध्यप्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6% हो गया है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 21 हजार 394 के पार चली गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच राज्य सरकार लगातार पाबंदियां बढ़ाती जा रही है। अबतक तीन बार गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। 23 दिसंबर 2021 के बाद गृह मंत्रालय ने नए साल में 5 जनवरी और 14 जनवरी को यानी आज गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में आप आसान तरीके से जान सकते हैं कि मध्यप्रदेश में कोरोना के कारण लागू की पाबंदियों से कौन किस तरह से प्रभावित होगा।

ये नियम हम सब पर लागू होगा

नाइट कर्फ्यू- रात 11 से सुबह 5 बजे बिना कारण घर से नहीं निकल सकेंगे। काम हो तो उससे जुड़े कागज या आई कार्ड जरूर साथ रखें। शराब दुकानें 11.30 बजे तक खुली रहेंगी।
थिएटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, क्लब, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज, मॉल, दुकान कहीं भी जा रहे हैं तो दोनों डोज के सर्टिफिकेट का स्क्रीन शॉट रखें। यह हर जगह दिखाना ही पड़ेगा। हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। कह सकते हैं कि अब आई कार्ड, ट्रांजिट पास की तरह काम आएगा।
किसी सरकारी दफ्तर में भी जा रहे हैं तो मास्क जरूरी है। जरूरत पड़ी तो यहां भी डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है।
18 साल से कम के उम्र वालों को वैक्सीनेशन की पाबंदी नहीं है। उन्हें सभी जगह एंट्री है, लेकिन उम्र का प्रमाण दिखाना पड़ सकता है। ऐसे में वे अपने साथ उम्र का कोई प्रमाण जरूर रखकर चलें।