अहमदाबाद– गुजरात की एक सत्र अदालत ने पांच साल पूर्व हिरासत से भागने से पहले अहमदाबाद शहर अपराध शाखा के उच्च सुरक्षा वाले कार्यालय में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी।
सत्र अदालत के न्यायाधीश डी वी शाह ने गायकवाड हवेली में अपराध शाखा मुख्यालय के अंदर अप्रैल 2016 में कांस्टेबल चंद्रकांत मकवाना की पीट-पीटकर हत्या करने को लेकर मनीष बलाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
राजस्थान निवासी बलाई को लूटपाट के एक मामले में पूछताछ के लिए अपराध शाखा कार्यालय लाया गया था और उसे वहां रखा गया था। इक्कीस अप्रैल को तड़के जब कांस्टेबल मकवाना नींद में था तब बलाई ने उसे लोहे की छड़ से पीट-पीटकर मार डाला। उसने उसके सिर और चेहरे पर वार किया एवं भाग गया। एक दिन बाद उसे वड़ोदरा के करजन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया।