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​​​​​​​वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित समस्त देयक कोषालय एवं उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित

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छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष तथा समस्त कोषालय एवं उपकोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2020-21 से सम्बंधित समस्त देयक कोषालय एवं उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 निर्धारित की गई है।
राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के देयकों को पारित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है – जारी आदेश के तहत वर्ष 2020-21 से संबंधित समस्त देयक कोषालय-उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च, 2021 निर्धारित की गयी है। अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से 30 मार्च 2021 तक ही देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय-उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे। 25 मार्च 2021 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 के पश्चात यदि कोई सहमति से स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ-प्रधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय, निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समस्त कोषालय अधिकारी उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 31 मार्च, 2020 तक किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त कोषालय अधिकारी 25 मार्च, 2021 को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी-पिदंदबमकमचजण्बह/हवअण्पद पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत कराएंगे। 26 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक कोषालयों-उपकोषालयों द्वारा जारी किए गए धनादेशों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार 31 मार्च 2021 को संध्या 5.30 बजे तक अनिवार्यतः वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।