भारत में एक आम व्यक्ति की बात करें तो उसे विदेश जानें के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता हैं। इसके लिए उन्हें काफी समय भी लग जाता हैं। लोगों को पासपोट के साथ साथ वीजा की भी ज़रूरत पड़ता हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा होता हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे करेंगे विस्तार से की एक प्रधानमंत्री को विदेश जाने में किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता हैं। तो आइये इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
आपको बता दें की जिस तरह एक आम आदमी के पास विदेश जाने के लिए एक पासपोर्ट होना जरूरी है। उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी विदेश जाने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन एक आम नागरिक के पासपोर्ट में और प्रधानमंत्री के पासपोर्ट मे सिर्फ यही एक अंतर होता है कि प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा के दौरान किसी वीजा की जरूरत नही पड़ती है। वहीं एक आम आदमी को विदेश जानें के लिए वीजा की ज़रूरत पड़ती हैं।
प्रधानमंत्री के पास टाइप ‘डी’ पासपोर्ट होता हैं। इस डी का मतलब ‘डिप्लोमैटिक’ है। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जो कि एक मैरून रंग के कवर का होता है। इस तरह का पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों, शीर्ष रैंकिंग सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। जो प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरा पर जाते हैं। इन सभी लोगों के पास डी टाइप पासपोर्ट होता हैं। इस पासपोर्ट के साथ वीजा की ज़रूरत नहीं होती हैं।