दिवाली से पहले देश में चीनी पटाखों और लड़ियों की धूम मच जाती है और हर जगह इसकी भारी मांग रहती है. लेकिन इस बार दिवाली से पहले भारत सरकार ने चीनी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. कस्टम विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर ने चीनी पटाखों पर प्रतिबंध संबंधी नोटिस जारी करते हुए आगाह किया कि पटाखों का आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित है. अगर कोई इस संबंध में संलिप्त पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा.
कस्टम विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर की ओर से यह नोटिस सोमवार को जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि चीनी पटाखों की स्मगलिंग करना और भारतीय बाजार में बेचना पूरी तरह से अवैध है. पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और यह चिंता का विषय है. यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से चीनी पटाखे अपने पास रखता है या उसे बेचता है या फिर खरीदता है तो उसके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य के लिए पटाखे हानिकारक
चीनी पटाखों का इस्तेमाल एक्सप्लोसिव रुल्स, 2008 के खिलाफ है. चीनी पटाखों में रेड लीड, कॉपर ऑक्साइड और लिथियम जैसे बेहद खतरनाक रसायन मिले होते हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी घातक और खतरनाक होते हैं.
कस्टम विभाग की ओर से कहा गया कि चीनी पटाखों को खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर भी बुरा असर पड़ता है. चीनी पटाखे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होते हैं.
लोगों से सूचना देने का आह्वान
कस्टम विभाग ने लोगों से चीनी पटाखों को खरीदने या फिर बेचने से बचने की सलाह देते हिए कहा कि यह बेहद खतरनाक होता है. सोमवार को जारी किए गए नोटिस के जरिए लोगों से आह्वान किया गया कि अगर कोई चीनी पटाखों की बिक्री या स्टोर करता दिखता है तो लोग चेन्नई कस्टम कंट्रोल रूम (044-25246800) में सूचित कर सकते हैं.
चीनी पटाखों की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल होने वालों के खिलाफ कस्टम एक्ट, 1962 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.