दिल्ली सरकार ने फिर से ऑड-ईवन शुरू करने का फैसला किया है. रिपोर्ट के अनुसार नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत इस ऑड-ईवन का उल्लंघन करने पर 20,000 तक का जुर्माना लगाया जायेगा. इससे पहले जब दिल्ली सरकार ने राज्य में यह नियम लागू किया था तब इसके उल्लंघन पर 2000 का जुर्माना था.
अधिनियम की व्याख्या करते हुए एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “एमवी अधिनियम की धारा 115 राज्य सरकार को वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति देती है और इसी तरह से दिल्ली सरकार ऑड-ईवन ड्राइव को रोल आउट करती है. इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में यह लागू किया गया था.
दिल्ली सरकार ने किसी भी उल्लंघन के लिए कंपाउंडेबल राशि 2,000 रुपये रखी थी. आगामी 12-दिवसीय योजना में विषम अंक (1,3,5,7,9) के साथ पंजीकरण संख्या वाले वाहन पांच तारीख को चलाये जायेंगे. जबकि अंक (0,2,4,6,8) के साथ समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या पांच शेष विषम तारीखों पर चलाये जायेंगे. सप्ताहांत (9-10 नवंबर) के दौरान, सड़कों पर सभी वाहनों को अनुमति दी जाएगी.
आगामी ऑड-ईवन अभियान में दो पहिया वाहनों को छूट दी जा सकती है. नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत नया जुर्माना 1 सितंबर से लागू हुआ. इस अधिनियम के तहत जुर्माना राशि को कई राज्यों ने कम करने का फैसला किया है. इन राज्यों में बीजेपी शासित गुजरात और उत्तराखंड भी शामिल हैं.