बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लाॅक के दतरेंगी में अहिराज सांप (करैत) को बोरी में भरकर घर में रखने तथा मार देने के आरोप में दसरू यादव (55) को जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई वन अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 के तहत की गई है।
डिप्टी रेंजर केशरी जायसवाल ने बताया कि सांप को मारने पर आरोपी को जेल भेजने का प्रदेश में पहला मामला है। बताया गया िक नशे की हालत में दसरू ने रास्ते से सांप को पकड़ा तथा घर ले जाकर पत्थर व लाठी से मार दिया था। वन विभाग से िशकायत के बाद कार्रवाई हुई। मृत सांप का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मारने की पुष्टि हुई है।