Home समाचार 15 अगस्त को कश्मीर से हटेगी धारा 370 और 35ए!

15 अगस्त को कश्मीर से हटेगी धारा 370 और 35ए!

67
0

पिछले काफी समय से धारा 370 और 35ए को हटाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अब इसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार अब 15 अगस्त को धारा 370 और 35ए प्रदेश से हटाने वाली (Sections 370 And 35A Will Be Removed On 15 August) है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की खबरों के बीच राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा राज्य के सभी पंचायत प्रमुखों को 15 अगस्त को अपने-अपने क्षेत्र में तिरंगा फहराने का आदेश भी देने वाली है।

राजनीतिक जगत मे यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने अपनी बैठकों मे यह साफ कर लिया है कि इस 15 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को 370 और 35ए से आज़ाद कर दिया जाएगा (Sections 370 And 35A Will Be Removed On 15 August)। कश्मीर की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले में गंभीर हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबुबा मुफ्ती (Former Chief Minister Mahbuba Mufti) ने वहां के स्थानीय नेताओं को एक होने की सलाह दी है। वहीं देखने वाली बात यह है कि यदि धारा 35A हटती है तो कश्मीरियों को कौन-कौन से विशेषाधिकारों से हाथ धोना पड़ेगा।

यह भी कहा जा रहा है कि राज्य मे अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी कि तैनाती भी इसी ओर इशारा कर रही है कि धारा 370 और 35ए को हटाया जाएगा(Sections 370 35A Will Be Removed Jammu Kashmir)। बीते दिनों जो 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। जब अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी की बात सामने आई थी, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस समय घाटी में लगभग सात लाख जवान तैनात होंगे।

सरकार ने अमरनाथ यात्रा भी रोक दी है, जो 15 अगस्त तक चलने वाली थी। यात्रा रोकना भी इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, क्योंकि राज्य में बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर भी बढ़ गया है।

धारा 35A के अनुसार 14 मई 1954 से पहले से कश्मीर में निवास कर रहे लोगों को ही कश्मीर के निवासी माना जाता है। इन नागरिकों को ही कश्मीर में जमीन खरीदने का, सरकारी नौकरी पाने का या सरकारी लाभ लेने का अधिकार प्राप्त है। इस कारण भारत के अन्य किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक जो कश्मीर में रोजगार प्राप्त करना चाहता हो, या वहां जमीन खरीदना चाहता हो तो वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि यह धारा ख़त्म हो जाती है तो किसी भी राज्य का नागरिक कश्मीर में जाकर रह सकेगा और वहां सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेगा, जिसे लेकर पिछले कई समय से विवाद हो रहा है।