खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जिले में प्रचलित 3 लाख 37 हजार 158 राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए 15 से 29 जुलाई 2019 तक हितग्राहियों से आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए नगरीय निकायांे के वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में स्थान चयन कर हितग्राहियों से आवेदन लेने शिविर लगाए जा रहे हैं। राशनकार्डधारी हितग्राहियों को आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्डों की फोटो कॉपी, मुखिया के बैंक खाता की छायाप्रति, मुखिया की पासपोर्ट साईज की दो फोटो एवं राशन कार्ड की प्रथम व अंतिम पृृष्ठ की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करना है।
आवेदन में परिवार के मुखिया और सदस्यों के संबंध में जानकारी का उल्लेख जरूरी –
जिला खाद्य अधिकारी सुश्री सीमा अग्रवाल ने आज यहां बताया कि त्रुटिरहित आवेदन भरने के लिए सभी चयनित स्थलों के शिविरों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आवेदन फार्म में समस्त जानकारी जैसे मुखिया एवं सदस्यों के नाम, जन्मतिथि, आधार क्रमांक एवं पता आधार कार्ड में दर्ज अनुसार ही भरे जाएंगे। राशनकार्डधारी मुखिया के स्वयं के बैंक खाते की छायाप्रति लगाई लगाना एवं इसकी जानकारी फार्म में दर्ज करना अनिवार्य है। राशनकार्डधारी के परिवार में यदि मृत अथवा विवाह उपरांत अन्यत्र निवास करने वाले सदस्य के नाम दर्ज है, तो उसे अनिवार्य रूप से निरस्त करने के लिए आवेदन में इसका उल्लेख किया जाए। यदि राशनकार्डधारी के परिवार में नये सदस्यों के नाम जोड़ा जाना है, तो निर्धारित आवेदन में उल्लेखित करते हुए उनके आधार कार्ड अनिवार्य रूप से संलग़ किया जाना है।