Home समाचार नए वित्त वर्ष में कार-बाइक इंश्योरेंस कराने वालों के लिए अच्छी...

नए वित्त वर्ष में कार-बाइक इंश्योरेंस कराने वालों के लिए अच्छी खबर

33
0

नए वित्त वर्ष यानी अप्रैल शुरू होते ही अमूमन वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम दस से चालीस फीसदी बढ़ जाता था लेकिन इस बार इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कहा दोपहिया वाहनों, कार और कॉमर्शियल वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. पिछली साल बाइक, कार और टैक्सी के प्रीमियम में दस से बीस फीसदी की कटौती की गई थी.

दरअसल IRDAI ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरें तय करता है. इस साल कयास लगाया जा रहा था कि इन दरों में 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन प्रीमियम की दरें न बढ़ाने के फैसले के बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है.

निवेश के लिए प्रॉपर्टी या इक्विटी, क्या है बेहतर?गुरुवार को IRDAI ने कहा कि 1 अप्रैल 2018 को लागू की गईं प्रीमियम की दरें ही इस वित्त वर्ष में भी लागू होंगी. यानी पिछले साल से वह जितना प्रीमियम दे रहे हैं अगले नोटिस तक उतना ही अदा करेंगे.

फिलहाल 75 सीसी से कम इंजन वाले दोपहिया वाहनों की दरें 427 रुपये हैं. 75 से 150 सीसी तक के इंजन वाले दोपहिया वाहनों को प्रीमियम 720 रुपये होगा. हाइपावर बाइक के लिए दर पहले की ही तरह 985 रुपये रहेगी.

छोटी कार वालों के लिए प्रीमियम 1,850 रुपये है. एसयूवी का चार्ज 7,890 रुपये है. ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का प्रीमियम रेट क्रमशः 2,595 और 1,685 रुपये है. छोटी टैक्सियों के लिए 5.437 रुपये और बड़ी कॉमर्शियल कारों के लिए 7,147 रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा.

क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

थर्ड पार्टी बीमा लाइबिलटी कवर के नाम से भी जाना जाता है. यह बीमा तीसरे पक्ष से जुड़ा होता है. अगर किसी ने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराया है और कोई एक्सीडेंट होता है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है. यहां फर्स्ट पार्टी वाहन चलाने वाला और थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है. वाहन की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य दिया है. यह बीमा वाहन मालिक को भी बचाता है.