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कलेक्टर एवं एसपी ने शांतिपूर्ण निर्वाचन संचालन के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की ली संयुक्त बैठक

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  • स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु ली गई  शपथ
  • सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन एवं नियमों का कड़ाई से पालन करने के  निर्देश
  • अवैध शराब, नगदी एवं अन्य सामग्री परिवहन तथा ध्वनि प्रदूषण पर होगी कड़ी कार्रवाई
बलौदाबाजार – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के. एल. चौहान ने शुक्रवार को संयुक्त जिला कार्यालय के  सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानन्द कुमार भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री चौहान ने स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए शपथ दिलाई।
 कलेक्टर श्री चौहान  ने कहा कि जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, इसका कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है।भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण  निर्वाचन के लिए सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों को जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता की जानकारी सभी अधिकारी को होनी चाहिए। लोकसभा निर्वाचन कार्य के साथ आगामी त्यौहारों एवं पर्व  में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी रूप में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।  आदर्श आचरण संहिता  के साथ ही जिले में धारा 144 प्रभावशील हो गई है । उन्होंने कहा कि मतदान कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान केन्द्रों में पेयजल, प्रकाश, बाउंड्रीवाल, छांव, रैम्प, साफ-सफाई, उपचार सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।  उन्होंने सभा, रैली की अनुमति देने में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने  बताया कि पोस्टल बैलेट के अंतर्गत दिव्यांगजनों को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई हैं। ऐसे बुजुर्ग मतदाता जो मतदान केन्द्रों तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे वे भी मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानन्द कुमार  ने कहा कि जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया को निर्भीक एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना है।  निर्वाचन का महत्वपूर्ण कार्य सजगता एवं सक्रियतापूर्वक करें। अवैध परिवहन, नगदी, शराब या अन्य नशे की सामग्री एवं अन्य सामग्री के  परिवहन पर कड़ी नजर रखी जाए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्वाचन कार्य को देखते हुए जिले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल के लिए रहने, पेयजल, प्रकाश सहित अन्य बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
 बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गौते, अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक श्री अविनाश सिंह ठाकुर,उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर. आर. दुबे, सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।