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केबीसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपी धनबाद, झारखण्ड से गिरफ्तार

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वीडियो कॉल के माध्यम से 25 लाख की लॉटरी लगने का झांसा देकर करते थे ठगी

कोरिया– केबीसी में 25 लाख रूपये की लॉटरी लगने का झांसा देकर डेढ़ लाख रूपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को बैकुंठपुर पुलिस ने झारखंड से गिंरफ्तार किया है। आरोपियों ने लगभग दो वर्ष पूर्व बैकुंठपुर के एक व्यक्ति को लॉटरी का लालच देकर ठगी की थी।
मिली जानकारी के अनुसार स्कूलपारा बैकुण्ठपुर के रहने वाले प्रार्थी सत्यम गुप्ता पिता रूद्र कुमार गुप्ता ने दिनांक 21 जुलाई 2022 को अपने साथ हुए धोखाधड़ी के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक कोरिया को शिकायत पत्र दिया था। प्रार्थी ने अपने शिकायत बताया था कि दिनांक 3.06.2022 को प्रार्थी के मोबाईल में व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से राणा प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने स्वयं को केबीसी डिपार्टमेन्ट से बैंक मैनेजर मुंबई का होना बताकर 25 लाख रूपये की केबीसी वाली लॉटरी निकलना बताया गया था एवं झंासा दिया कि केबीसी वाली लॉटरी लेने के लिए टैक्स के रूप में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जिस पर प्रार्थी ने आरोपी अमित साव के खाते में 1,50,000 रूपये जमा करवाया गया। पुन: आरोपियों द्वारा दिनांक 10.06.2022 को कहा गया कि यदि 25 लाख रूपये रकम के लिए दस हजार रूपये और डालना पड़ेगा। प्रार्थी द्वारा और पैसा नही देने की बात कहने तथा अपना पैसा वापस मांगने पर उसके साथ गाली गलौज भी किया गया। मामले को पुलिस ने जांच में लिया तथा जाँच के दौरान सायबर सेल में आरोपियों की जानकारी खंगार्ली, जिससे पता चला की सभी आरोपीगण झरिया, धनबाद, झारखण्ड के है। जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया के मार्गदर्शन में निरीक्षक विनोद पासवान, प्रभारी सायबर सेल के नेतृत्व में एक टीम को आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें पडक़ने के लिए दिनांक 16 मार्च 2024 को झरिया धनबाद रवाना किया गया था। अगले ही दिन दिनांक 17 मार्च को उक्त टीम ने इस प्रकरण के सभी 3 आरोपियों अमित साव पिता गोपाल साव उम्र 23 वर्ष निवासी टैक्सी स्टैंड, आकाश कुमार पिता दिनेश राम उम्र 24 वर्ष निवासी झरिया एवं मनीष कुमार सिंह पिता स्व.रामकुमार सिंह जाति भूमिहार उम्र 24 वर्ष निवासी झरिया को झरिया, धनबाद, झारखण्ड से गिरफ्तार कर बैकुंठपुर जिला कोरिया लाया गया है। मामलें में आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पायें जाने पर धारा 120(बी), 419, 420 भा.द.वि. एवं 66(डी) आईटी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।