गुजरात की सूरत जिला अदालत (Surat District Court) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम (Modi surname)’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है।
सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश हुए।
कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। यह मामला ‘मोदी सरनेम’ संबंधी विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। दरअसल, राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ”क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी।
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। अपनी शिकायत में पुरनेश ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थाी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जनवरी में संपन्न ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद उनका यह पहला गुजरात दौरा है।