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Income Tax के दायरे में ना हों तब भी दाखिल करें ITR, मिलते हैं कई फायदे

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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के वाले में ज्यादातर लोगों की यही धारणा है कि जिनकी कमाई टैक्स के दायरे में आती है, वे ही लोग आईटीआर दाखिल करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो भी आपको टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने के कई फायदे हैं.

अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लायक नहीं है फिर भी आपको इसे भरना चाहिए क्योंकि आपको इसके कई फायदे मिल सकते हैं. आईटीआर दाखिल करने वालों को आसानी से लोन मिल सकता है, टैक्स रिफंड मिलता है. इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में फायदा मिलता है. इस तरह कई ऐसी बातें हैं जिनका फायदा टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को मिलता है.

आईटीआर एक वैध इनकम प्रूफ का भी काम करता है. साथ ही यह वैध निवासी प्रूफ का भी काम करता है. बिजनेस शुरू करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी विभाग से कॉन्ट्रेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो ITR काम आएगा. किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का ITR जरूरी होता है.