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टेलीकॉम कंपनियों को अब रखनी होगी 2 साल की कॉल डिटेल, सुरक्षा के चलते बदले गए नियम

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दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट (Unified License Agreement) में संशोधन किए हैं. नए बदलावों में कहा गया है कि टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सभी अन्य टेलीकॉम लाइसेंस धारकों को कम से कम 2 साल के कमर्शियल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड रखने होंगे. फिलहाल, यह अवधि एक साल की है. खबर है कि विभाग की तरफ से नियमों में ये बदलाव कई सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध के बाद किए गए हैं.

इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सभी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड और आईपी डिटेल रिकॉर्ड दो साल या सुरक्षा कारणों से सरकार की तरफ से ‘जांच’ के लिए निर्दिष्ट किए जाने तक आर्काइव करना जरूरी है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी आईपी डिटेल के साथ ‘इंटरनेट टेलीफोनी’ की जानकारी को भी दो साल तक रखना होगा.

रिपोर्ट के अनुसार, विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘यह एक प्रक्रियात्मक आदेश है. कई सुरक्षा एजेंसियों ने हमें यह बताया है कि चूंकि कई जांचें पूरी होने में ज्यादा समय लेती हैं, उन्हें एक साल के बाद भी डेटा की जरूरत होती है. बढ़ाई गई समयावधि पर सहमति जताने वाले सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हमारी बैठक हुई थी.’ लाइसेंस की शर्तों में यह भी गया है दिया गया है कि मोबाइल कंपनियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को CDRs उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही आदेशों और खास निर्देशों पर अलग-अलग अदालतों में भी इन्हें पेश करना होगा. इसके लिए भी नियम हैं.