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एक जुलाई से कटेगा दोगुना TDS, ऐसे लोगों की पहचान के लिए बनी नई व्यवस्था

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आयकर विभाग टैक्सपेयर्स पर सख्त हो चुका है। विभाग ने टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) संग्रह करने वालों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है। इसके जरिए उन व्यक्तिों की पहचान आसानी से हो सकेगी, जिन पर एक जुलाई से ऊंची दर से कर वसूला जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में टीडीएस और टीसीएस अधिक दर से होगा, जिन पर दो वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रुपए या उससे अधिक कर कटौती बनती है।

आयकर की धारा 206एबी एक जुलाई से लागू हो जाएगी। इस धारा के लागू होते ही जिन कारोबारियों, ठेकेदारों, कमीशन एजेंट ने दो वर्ष से रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, उनका टीडीएस काटते समय जितनी भी टैक्स दर होगी, उसका दोगुना टीडीएस काटा जाएगा। इसमें एक और चीज है कि किसी भी तरह से यह पांच फीसद से नीचे नहीं होगा, यानी धारा 194क्यू के तहत 0.1 फीसदी टैक्स काटा जाता है लेकिन उसका दोगुना 0.2 फीसदी हुआ। इसलिए इसमें 5 फीसदी टैक्स काटा जाएगा।

टैक्स सलाहकारोंं के मुताबिक अगर यह 5 फीसदी से कम बन रहा है तो पांच फीसदी बनेगा। इसमें पांच फीसदी या दोगुना जो भी ज्यादा होगा, लागू होगा। जिन मामलों में 10 फीसदी टीडीएस कटता है, 20 फीसदी हो जाएगा। 206एबी के तहत वेतन के मामले में छूट मिली हुई है। इसके अलावा भविष्य निधि के एकत्र धन पर कटौती नहीं होगी।