गुजरात सरकार ने आदेश जारी कर राज्य के यात्रा धामों में भीख मांगने पर बैन लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर सीधा जेल भेज दिया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के दतात्रेय, गिरनार सहित तीर्थस्थल, जूनागढ़, महानगरपालिका, खेड़ा जिला के डाकोर नगरपालिका, मातृगया तीर्थस्थल सिद्धपुर पालिका, शेत्रुंज्य तीर्थ पालीताणा नगरपालिका तथा पावागढ़ की चांपानेर ग्रामपंचायत, बहुचराजी ग्रामपंचायत, शामलाजी ग्रामपंचायत में भिक्षा प्रवृति प्रतिबंध अधिनियम 1959 का अमल किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्यपत्र में जारी होने के बाद 10 फरवरी से इस पर अमल शुरू कर दिया जायेगा। अधिकारियों के अनुसार भीख मांगना अपराध है। धार्मिक स्थलों पर दान की महिमा है। इसलिए यहाँ इस कानून का सख्त अमल किया जायेगा।