अगर आप भी किसी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी संबंधित विवाद से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ‘सबका विश्वास स्कीम’ की अंतिम अवधि आगे नहीं बढ़ाएगा.
बता दें कि ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है.
केवल 4 महीनों के लिए था समय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में इस स्कीम की शुरुआत की थी. इस योजना के पीछे मंत्रालय का मकसद था कि बकाया राशि वालों को कुछ आंशिक छूट देकर इस तरह के सभी विवादों का निपटारा किया जाए. सरकार ने इस योजना को 1 सिंतबर 2019 से केवल 4 महीनों के लिए ही लागू किया था.
स्कीम की अवधि नहीं बढ़ाएगी सरकार
इस स्कीम की अवधि में अब लगभग खत्म होने वाली है, ऐसे में अब अधिकारियों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इस स्कीम की अवधि नहीं बढ़ाएगी. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास 31 दिसंबर 2019 तक ही अंतिम तारीख है.
अब तक इस स्कीम के तहत 55,693 आवेदन
इस स्कीम के तहत सरकार को अभी तक कुल 55,693 आवेदन को मिले हैं, जिनमें कुल 29,557.3 करोड़ रुपये का टैक्स विवाद जुड़ा है. जब वित्त मंत्रालय ने इस योजना को लॉन्च किया था तब, इससे जुड़े कुल 1.83 लाख टैक्स विवाद जुड़े हुए थे, जिनमें करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये फंसे पड़े हैं.
सबका विश्वास स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को लंबित टैक्स पर 40 से 70 फीसदी तक की छूट मिलती है. साथ ही ब्याज और जुर्माने के भुगतान में भी राहत मिलती है.