NRC को लेकर केंद्र सरकार के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि “मानकर चलिए NRC आने वाला है. जिसके बाद से कई जगह चर्चा है कि NRC के दौरान लोगों के साथ क्या होगा और इस प्रक्रिया से कैसे निपटा जायेगा। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त सिर्फ असम में एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने साफ कहा कि मोदी सरकार देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लेकर जरूर आएगी और जब एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो देश में एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं रह जाएगा.
गृह म्नत्री अमित शाह के तरफ से अभी तक एनआरसी कब लागू होगा ये नहीं बताया गया और इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, वहीं अगर ये देशभर में लागू होता है तो आपको भारतीय नागरिकता को सिद्ध करने के लिए इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी.
जानें- क्या है एनआरसी
एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बताता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं. जिन लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं होते हैं, वह अवैध नागरिक कहलाए जाएंगे. इसके हिसाब से 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है.
क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने
लोकसभा में अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश में रह रहे शरणार्थियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर स्पष्ट किया. अमित शाह ने कहा कि जो हिन्दू, बौद्ध, सिख, पारसी, इसाई और जैन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और इस हालत में वे भारत आते हैं तो शरणार्थी कहलाएंगे, ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी. जबकि वे लोग जो बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसते हैं, चोरी-छुपे आते हैं वे घुसपैठिए कहे जाएंगे. अमित शाह ने कहा कि ऐसे लोगों को भारत स्वीकार नहीं करेगा.
इन डॉक्युमेंट्स का होना जरूरी
अगर कोई अपने आपको भारत का नागरिक सिद्ध करना चाहता है तो उन्हें किन- किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी. ये डॉक्युमेंट्स 1951 से पहले के होने चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.
एनआरसी लागू होने के बाद आपके पास 1951 से पहले का निवास प्रमाण, भूमि संबंधी कागजात और किरायेदार रिकॉर्ड, पासपोर्ट, एलआईसी पॉलिसी और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स डॉक्युमेंट्स की जरूरत है. विस्तार से जानते हैं डॉक्युमेंट्स के बारे में.
आपको फिर से बता दें, 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहने वाले लोग असम के नागरिक माने जाएंगे. एनआरसी के लिए दो लिस्ट बनाई गई है. लिस्ट A और लिस्ट B.
लिस्ट A में जो नागरिक आते हैं उन्हें अपने कागजातों को जमा करना है. वहीं लिस्ट B में आने वाले लोगों को असम में अपने पूर्वजों से संबंधित डॉक्युमेंट्स को जमा करने हैं.
लिस्ट A में मांगे गए मुख्य डॉक्युमेंट्स इस प्रकार हैं.
1. 25 मार्च 1971 तक इलेक्ट्रोल रोल
2. 1951 का एनआरसी
3. किरायेदारी के रिकॉर्ड
4. सिटीजनशिप सर्टिफिकेट
5. रेजिडेंट सर्टिफिकेट
6. पासपोर्ट
7. बैंक और LIC डॉक्युमेंट्स
8. परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट
9. एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कोर्ट ऑर्डर रिकॉर्ड
10. रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
लिस्ट B में शामिल मुख्य डॉक्युमेंट्स
11. लैंड डॉक्युमेंट्स (Land Document)
12. बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट
13. बर्थ सर्टिफिकेट
14. बैंक, पोस्ट ऑफिश्यिल सर्टिफिकेट
15. राशन कार्ड
16. वोटर लिस्ट में नाम
17. कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य डॉक्युमेंट्स