सामान्य परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाने आवेदन 17 सितम्बर तक जमा होगा। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य (एपीएल) परिवारों को नये राशनकार्ड जारी करने अभियान 10 सितम्बर से शुरू किया गया है। राज्य शासन द्वारा सामान्य परिवारों के एक सदस्यीय परिवार को प्रतिमाह 10 किलो चावल, दो सदस्यीय परिवार को 20 किलो चावल प्रतिमाह एवं तीन या अधिक सदस्यीय परिवारों को 35 किलो चावल प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया है।
सामान्य परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाने आवेदन 10 सितम्बर से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर संचालित आवेदन प्राप्ति केन्द्रों में मिल रहा है । सामान्य परिवारों के आवेदक इन्ही केन्द्रों में आवेदन पत्र भरकर परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र की फोटाकापी, परिवार की मुखिया महिला की दो प्रति पासपोर्ट फोटो तथा 10 रूपए आवेदन शुल्क के साथ जमा कर रहे हैं। आवेदन प्राप्ति केन्द्रों में आवेदन पत्र प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सत्यापन दल द्वारा जमा किया जा रहा है। नये राशनकार्ड के लिए पात्र एवं अपात्र पाए गए आवेदकों की सूची 22 सितम्बर तक संबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान, उचित मूल्य के दुकान, स्थानीय नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा ग्राम या वार्ड सभा की बैठकों में उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाया जाएगा। इस सूची पर दावा आपत्ति 25 सितम्बर तक पूर्व में स्थापित सत्यापन केन्द्रों में लिए जाएगें।स्थानीय निकायों द्वारा हितग्राहियों को नया राशनकार्ड वितरण का कार्य 2 अक्टूबर से किया जाएगा।