Home क्षेत्रीय खबरें / अन्य खबरें मध्यप्रदेश में पांच हत्याओं के दोषी को फांसी

मध्यप्रदेश में पांच हत्याओं के दोषी को फांसी

110
0

 मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने शहर में विधवा महिला, तीन बच्चियों और एक बच्चे की गला काटकर हत्या के अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने पर फांसी की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एम एल राठौर ने कल अपने फैसले में अभियुक्त अंकुर दीक्षित को पांच हत्याओं के मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा से दंडित किया। न्यायाधीश ने आदेश सुनाते हुए कहा, जो व्यक्ति केवल महिला से संबंध होने से चार छोटे-छोटे बच्चों और महिला की निर्ममतापूर्वक हत्या कर सकता है, वह व्यक्ति भविष्य में अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। उसके सुधारने की संभावना नहीं है। अदालत ने माना कि इस अपराध की पृष्ठभूमि में आजीवन कारावास का दंडादेश अपर्याप्त प्रतीत होता है और उससे न्याय की मंशा पूर्ण नहीं होती। पांच सनसनी खेज यह कृत्य विरलतम की श्रेणी में आता है। आरोपी मृतकों के घर अंग्रेजी की ट्यूशन पढाने जाता था।

अभियोजन के अनुसार सनसनीखेज वारदात शहर के वीरेंद्र नगर में 13-14 मई 2016 की दरमियानी रात की है। भिण्ड शहर के वीरेंद्र नगर में रीना शुक्ला (40), बेटी छवि (12), गढा गांव निवासी जेठ वेदप्रकाश शुक्ला की बेटी महिमा (17) के साथ रहती थी। पास में मायका था। मायके से भाई बृजमोहन शर्मा की बेटी अंबिका (15) सोने आती थी। गजना गांव निवासी ममेरे ससुर रामकुमार शर्मा का बेटा अवनीश शर्मा (15) पढने के लिए रीना के घर रह रहा था। चौदह मई 2016 की सुबह रीना के घर हलचल नहीं दिखी तो उनकी मां सियाबेटी ने नाती बेटू (10) को रिश्तेदार के घर से रीना की छत पर भेजा था। बेटू ने खिडकी में सरिया डालकर सीढियों का गेट खोला और घर में गया। एक कमरे में रीना, छवि, महिमा और अंबिका के शव पडे थे। किचन में गोलू का शव था। बेटू ने बाबा श्रीराम शर्मा को लाशों के बारे में बताया था। रीना के मोबाइल कॉल डिटेल से पुलिस आरोपी अंकुर दीक्षित तक पहुंची थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here