छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को कड़ी सजा दी है. न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने आरोपी पति राजू यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. मामले में करीब दर्जनभर गवाहों के बयान को आधार कर कोर्ट ने राजू यादव को पत्नी की हत्या मामले में बीते मंगलवार को सजा सुनाई है.
प्रकरण के मुताबिक पत्नी का राउत नाचा के दौरान बंटा दूध अपने नंदोई को पिलाना पति को नागवार गुजरा और उसने अपनी पत्नी पर मिट्टी तेल डालकर जला दिया. अतिरिक्त लोक अभियोजक नागेश्वर प्रसाद यदु ने बताया कि साल 2018 में बोरसी बस्ती में राउत नाचा हो रहा था. इस दौरान सभी यादव परिवार व अन्य लोग वहां मौजूद थे. इस दौरान बोरसी बस्ती निवासी राजू यादव व उसकी पत्नी आशा भी वहां मौजूद थे. तभी वहां प्रसाद के तौर पर दूध बांटा गया. जिस पर राजू की पत्नी ने दूध लिया और खुद पीने के बाद पास खड़े अपने नंदोई को भी दूध लेकर पिला दिया. पत्नी के कैरेक्टर पर शक करते हुए राजू यादव ने उसे खूब पीट और जलाकर मार दिया.
खबर लगते ही पुलगांव पुलिस ने मामले में मर्ज कायम कर आरोपी और मृतिका के परिचितों और पड़ोसियों का बयान लिया, जिसमें आरोपी द्वारा मृतिका पर चरित्र संदेह करते हुए मारपीट करने और जलाकर मार देने की बात सामने आई. मिली जानकारी के मुताबिक यह आरोपी कि दूसरी शादी थी. आरोपी की पहली पत्नी की भी 4 साल पहले जलकर मौत हो गई थी, लेकिन उस वक़्त मामले में कोई सबूत नहीं होने की वजह से आरोपी बच निकला और इसे आत्महत्या मान लिया गया. उसके बाद आरोपी ने एक परित्यक्ता महिला आशा से शादी की थी.