बालोद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार बालोद जिले के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिनमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये है। प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी आफेंस के प्रकरणों केा निराकृत किया गया। इसी तारतम्य में प्रधान जिला व सत्र न्यायालय बालोद एवं व्यवहार न्यायालय स्तर पर डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा, गुण्डरदेही में तथा बालोद जिले के राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न, बालोद के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए न्यायालयों में कुल 09 खण्डपीठ का गठन किया गया, जिसमें कुल लंबित प्रकरण 2254 रखे गये थे, जिसमें कुल 2193 लंबित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस लोक अदालत में, लंबित सिविल एवं दांडिक प्रकरण, प्री-लिटिगेशन, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल के तथा राजस्व न्यायालयों की खंडपीठ के समक्ष कुल 39485 प्रकरण रखा गया, जिसमें 34985 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस लोक अदालत में कुल 2,06,67,949 रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति व सुलह समझौता करने वालों पक्षकारों को प्रोत्साहन स्वरूप पौधा वितरण भी किया गया। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय परिसर में आये पक्षकारों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा शारीरिक रूप से अपंग महिला परागा बाई, निवासी ग्राम कुरदी, तहसील अर्जुन्दा, जिला बालोद को ट्राईसायकल का वितरण किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में बालोद बाजार के द्वारा स्टॉल भी लगाया गया तथा परिवार न्यायालय में अनेक परिवारिक मामलों से राजीनामा किया गया।