बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर भाटापारा निवेश क्षेत्र अंतर्गत 8,बलौदाबाजार निवेश क्षेत्र अंतर्गत 2 ,हथबंध व खपराडीह निवेश क्षेत्र अंतर्गत 1 -1 कुल 12 अवैध विकासकर्ताओं को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36/37 के तहत नोटिस जारी कर समय सीमा में जवाब मांगा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भाटापारा निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटपर से रोशन लाल पिता मंधनदास के भूमि खसरा नम्बर 155/1,155/10,155/11,155/28,159/1 रकबा 1.531 हेक्टेयर,सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स, दिनेश पुंशी पिता लेखराज पुंशी के भूमि खसरा नम्बर 123/,125/2,140/1 रकबा 0.563हे.,ग्राम धौराभाठा से श्रीमती शशि पति श्याम बिहारी अग्रवाल के भूमि खसरा नम्बर 62/2, 64/2 रकबा 2.343 हे., राहुल सचदेव पिता रामचंद्र सचदेव के भूमि खसरा नम्बर 63/2, रकबा 0.809 हे.,दिनेश पुंशी पिता लेखराज पुंशी के भूमि खसरा नम्बर 65/96 रकबा 0.046हे., ग्राम पेंडारी से राधेश्याम आर्य पिता गोविन्द राम आर्य के भूमि खसरा नम्बर 201/27 रकबा 0.276 हे., ग्राम अवरेठी से नरेन्द्र कुमार भोजवानी पिता ईश्वर दास भोजवानी के भूमि खसरा नम्बर 106/29,106/36 रकबा क्रमशः 1.134,0.192 हे., ग्राम हाथनी से संदीप भट्टर पिता नन्द किशोर भट्टर के भूमि खसरा नम्बर 380 क़ा भाग, बलौदाबाजार निवेश क्षेत्र के बलौदाबाजार से के.के. कंस्ट्रशन भागीदार नितेश शर्मा पिता दिनेश शर्मा भूमि खसरा नम्बर 364/2, 371/1, 372/1, 373/2 का. टुकड़ा रकबा 0.130हे. ग्राम परसा भदेर से दुर्गा बाई अग्रवाल पति अमित कुमार अग्रवाल के भूमि खसरा नम्बर 159/,161/6 रकबा क्रमशः 0.241 व 0.152हे., हथबंद निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिंगनी एवं केसदा के सीईओ,एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड के भूमि पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने हेतु व खपराडीह निवेश क्षेत्र अंतर्गटत ग्राम खपराडीह से इकाई प्रमुख श्री सीमेंट को अवैध रूप से तीन साइलो, आवासीय कालोनी एवं अन्य निर्माण को रोक लगाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। नगर तथा गाम निवेश सहायक संचालक बी.एल. बांधे ने बताया कि अवैध विकास को हटाने के लिए नोटिस जारी समय-सीमा में जवाब मांगा गया है। जवाब अप्राप्त होने अथवा संतोषप्रद न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।