रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर पालिक अधिनियम में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत महापौर चुनाव के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महापौर के चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली को लागू किया था, कांग्रेस कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी, लेकिन नियम में संशोधन करके तत्कालीन सीएम ने पार्षद को महापौर चुनने का हक दे दिया था। कांग्रेस सरकार में किए गए नियम संशोधन का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था।
अब भाजपा सरकार ने इस अधिनियम में बदलाव कर फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि अब महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि इस निर्णय को पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी, जिसके पश्चात अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना आधिकारिक रूप से जारी की गई है।
अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेसी मेयर सदमे में हैं क्योंकि सत्ता के दम पर बिना जनता के मत के उन्हें मेयर चुना गया था लेकिन अब जनता अपना महापौर चुनेगी इस कारण कांग्रेसी मेयरों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि चुनाव हुआ तो जीत पाना संभव नहीं है और वे जनता की पसंद भी नहीं है।