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बस्तर लोक-सभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्यासी कवासी लखमा द्वारा मतदाताओं को पैसे बांटने तथा अन्य प्रकार से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत

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पूर्व मंत्री कवासी लखमा बस्तर से कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित लोक-सभा प्रत्यासी हैं। उनके द्वारा धन के बल के प्रयोग द्वारा चुनावों में भ्रष्ट आचरण किया गया । वर्तमान लोक-सभा चुनाव में वह बस्तर से कांग्रेस के प्रत्यासी हैं। निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान वो मतदाताओं को अक्सर धन बांटते है। दिनांक 24/03/2024 जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन कार्यक्रम के दौरानकांग्रेस प्रत्यासी कवासी लखमा द्वारा अन्य सहयोगियों के साथ अपने हाथों से मतदाताओं को पैसे बांटे गये। कुछ लोगों ने घटना की फोटो खीच कर सोशल मीडिया में वायरल भी की गयी। प्रत्यक्षदर्शियों तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस प्रत्यासी कवासी लखमा के इस भ्रष्ट आचरण की शिकायत भी की गयी है जिसके उपरान्त निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर दिनांक 24/03/2024 को पुलिस द्वारा थाना जगदलपुर सिटी कोतवाली में कांग्रेस प्रत्यासी कवासी लखमा के विरुद्धलोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123, इंडियन पेनल कोड की धारा 171 बी, 171 ग और 171 ई, एवं 188 के तहत आपराधिक प्रकरण FIR क्र. 155/2024 दर्ज किया गया है। किन्तु उक्त अपराध जमानतीय धाराओं के तहत दर्ज होने के कारण कांग्रेस प्रत्यासी कवासी लखमा तथा उनके सहयोगियों के भ्रष्ट आचरण में कोई सुधार नही हुआ है तथा उनके यह कृत्य निरंतर जारी हैं। कवासी लखमा बस्तर से कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित लोक-सभा प्रत्यासी हैं किन्तु वह चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान मतदाताओं को धन देकर प्रलोभित करने के भ्रष्ट मतदाताओं को धन देकर प्रलोभित करने के भ्रष्ट आचरण एवं विभिन्न अपराधों हेतु आरोपी हैं । कांग्रेस प्रत्याशी श्री कवासी लखमा के विरुद्ध इन अपराधों के प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस स्थिति में उनके नामांकन पत्र दाखिल करने में रोक लगायी जानी चाहिये तथा उनके द्वारा लोक-सभा चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यों का गंभीरता से संज्ञान लिया जाकर कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित लोक-सभा प्रत्याशी श्री कवासी लखमा के द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान मतदाताओं को धन देकर प्रलोभित करने के भ्रष्ट आचरण एवं अन्य अपराधों के कारण उनके नामांकन पत्र दाखिल करने तथा उनके द्वारा लोक-सभा चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार पर रोक लगायें जिसिसे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किये जा सकें।