रायपुर – विगत छः माह में माह जनवरी-2023 से जून 2023 तक कुल 801 ट्रेनों में एलार्म चेन पूलिंग की घटना घटित हुई है। जिसमें 765 आरोपियों को बिना उचित कारण के चेन पूलिंग करनें के आरोप में पकड़ा गया उनके विरूद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत रेलवे सुरक्षा बल रायपुर मण्डल क्षेत्राधिकार के पोस्टों द्वारा कार्यवाही किया गया। माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपियों को 160870/- रू0. के जुर्माना से दण्डित किया गया है। बगैर कारण के एलार्म चेन पूलिंग से यात्री अपनें गन्तब्य स्टेशन पर विलम्ब से पहुॅचते हैं साथ ही ट्रेन विलम्बित होती है। सामनें की ट्रेन विलम्बित होनें से पीछे की ट्रेनें स्वतः विलम्बित होती है, इस प्रकार चैन पूलिंग की एक घटना कई ट्रेनों को प्रभावित करती है। ट्रेन में लगी एलार्म चेन को खतरे की जंजीर भी कहते हैं, मतलब साफ है कि, यह सुविधा खास उद्ेश्यों के लिए दी गई है। अलार्म चेन पूलिंग से अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह एक दण्डनीय अपराध है इसमें सजा व जुर्माना दोनों है। अतः सभी को ध्यान देना आवश्यक है।