यदि आपने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या किसी अन्य बैंक से होम लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर मिलने वाले आयकर छूट के लिए होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट आवश्यक होता है. होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट में किसी वित्तीय वर्ष में आपने जितना मूलधन और इंट्रेस्ट चुकाया, उसका पूरा विवरण होता है.
लोन लेने वाले को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की सेक्शन 80C और 24 के तहत होम लोन के लिए किए गए मूलधन और ब्याज भुगतान पर टैक्स में छूट का दावा करने के लिए होम लोन सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी है. इसका मतलब यह है कि होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान होम लोन सर्टिफिकेट जमा करना होगा. आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने बैंक से होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट का अनुरोध करना जरूरी है. यहां हम आपको एसबीआई से ऑनलाइन और ऑफलाइन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका बता रहे हैं.
ऑनलाइन ऐसे हासिल करें
एसबीआई होम लोन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा. आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से इसे प्राप्त कर सकते हैं. होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन इन चरणों में हासिल कर सकते हैं :
स्टेप 1: एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग के पर्सनल बैंकिंग सेक्शन में लॉगइन करें.
स्टेप 2 : अब ई-सर्विसेज (e-Services) का चयन करें.
स्टेप 3 : माई सर्टिफिकेट्स (My certificates) ऑप्शन को सलेक्ट करें.
स्टेप 4 : अब होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट (प्रोविजनल) और एक्चुअल होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट को सलेक्ट करें.
स्टेप 5 : अब होम लोन अकाउंट नंबर को क्लिक करें.
स्टेप 6 : आखिर में होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करें. यह सर्टिफिकेट PDF या HTML फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.