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Pan-Aadhaar linking : बस तीन दिन और, पैन-आधार लिंक करने से चूके तो देना होगा जुर्माना

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वित्‍तवर्ष खत्‍म होने में अब बस दो दिन बचे हैं और इसी के साथ कई महत्‍वपूर्ण काम की डेडलाइन भी समाप्‍त हो जाएगी. इसमें से सबसे जरूरी काम है पैन और आधार को लिंक (Pan-Aadhaar linking) करना.

अगर आपने अभी तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च से पहले हर हाल में यह काम पूरा कर लें. अगर इस डेडलाइन से चूक जाते हैं तो न सिर्फ आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन व लेनदेन से जुड़े अन्‍य कामों में दिक्‍कत आएगी, बल्कि जुर्माना भी देना पड़ सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पैन-आधार लिंक कराना डिजिटल दुनिया के लिए सबसे जरूरी काम है.

चूके तो क्‍या होंगे नुकसान
पैन और आधार आपस में लिंक नहीं होने से 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. ऐसे में आप ऐसे कोई वित्‍तीय लेनदेन नहीं कर सकेंगे जिसमें पैन का इस्‍तेमाल होता है. ऐसा कोई भी व्‍यक्ति जो भारत में किसी एक वित्‍तवर्ष के दौरान 182 दिन बिताता है, उसे आधार बनवाने की जरूरत पड़ती है और ऐसे व्‍यक्ति को अपना पैन भी इससे लिंक करना जरूरी होगा.

डेडलाइन तक नहीं कराया लिंक तो…
अगर आपने 31 मार्च की डेडलाइन बीतने तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया तो आयकर की धारा 234H के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं अगर आपने पैन-आधार लिंक नहीं कराने के बाद अपना आयकर रिटर्न भी नहीं भरा तो इनकम टैक्‍स की धारा 234F के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

पहले नहीं था जुर्माने का प्रावधान
इससे पहले तक पैन और आधार लिंक कराने को लेकर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं था. नए कानून के तहत बिना पैन-आधार लिंक कराए आप न तो बैंक खाता खुलवा सकते हैं और न ही आईटीआर फाइल कर सकेंगे. इतना ही नहीं इसके बिना आपको ज्‍यादा टीडीएस का भुगतान भी करना पड़ सकता है. आयकर विभाग की ओर से मांगे जाने पर अगर पैन की डिटेल नहीं दी तो धारा 272B के तहत 10 हजार का जुर्माना लग सकता है.

डेडलाइन के बाद भी मिलेगा मौका, बशर्ते…
अगर आप 31 मार्च की डेडलाइन से चूक जाते हैं तो भी अपने पैन को आधार के साथ लिंक करा सकेंगे. हालांकि, इसके लिए आपको धारा 234H के तहत निश्चित शुल्‍क या जुर्माना भरना पड़ेगा. इसमें चूक करने पर आप निवेश से जुड़े काम भी नहीं कर सकेंगे और शेयर-म्‍यूचुअल फंड का ट्रांजेक्‍शन भी फंस जाएगा.

आसान स्‍टेप से लिंक करें पैन और आधार
-सबसे पहले इनकम टैक्‍स विभाग के पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं.
-पहले से रजिस्‍टर नहीं हैं तो पैन को यूजर आईडी बनाते हुए पंजीकरण करें.
-यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्‍मतिथि के साथ लॉग इन करें.
-नई विंडो में link your PAN with Aadhaar का पॉप अप दिखेगा, अगर नहीं दिखता है तो मेन्‍यू बार में Profile Settings पर जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें.
-यहां पैन के जरिये पहले से भरे डिटेल को चेक करें और सही होने पर आधार नंबर डालकर link now बटन पर क्लिक करें.
-आपको पॉप अप के जरिये आधार-पैन लिंक होने की जानकारी दिख जाएगी.