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चार्ट बनने के बाद भी Ticket कैंसिल कराने पर मिल सकता है रिफंड, जानिए क्या है प्रोसेस

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अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और चार्ट बनने के बाद किसी वजह से टिकट कैंसिल कराना पड़ता है तो अब आपको रिफंड मिल सकेगा. पहले चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलता था. लेकिन, अब आप इसके लिए दावा कर सकते हैं.

रेलवे (Railways) ने एक ट्वीट में बताया कि अगर आपको आपात स्थिति में चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल कराना पड़े तो भी आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर एक वीडियो में बताया कि बिना यात्रा किए गए टिकटों पर रेलवे की ओर से रिफंड मिलता है. इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) ऑनलाइन जमा करना पड़ता है.

ऐसे फाइल कर सकते हैं टीडीआर
-सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctc.co.in पर जाएं.
-यहां आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें.
-My Account ऑप्शन में जाकर My transaction पर क्लिक करें.
-यहां आपको TDR फाइल का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपके स्क्रीन पर बुक किए टिकट की जानकारी सामने आएगी. जानकारी सही होने पर पहले कॉलम में SELECT बटन पर क्लिक करें.
-जरूरत पड़ने पर GC/EFT डिटेल्स भरकर TDR फाइल करें.

भेजने होंगे ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स
ऑनलाइन TDR फाइल करने के बाद आपको ऑरिजनल डॉक्यूमेंट रेलवे के बताए गए पते पर भेजने होंगे. इसे आप इस पते (GGM IT, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. 1st Floor, Internet Ticketing Centre IRCA Building, State Entry Road, New Delhi-110055) पर भेज सकते हैं.