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मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर के खिलाफ गुरुग्राम में पुलिस ने दर्ज किया केस

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पुलिस ने गुरुग्राम में पूर्व रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा, पूर्व फॉर्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर और अन्य 11 के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज किया है. यह एफआईआर (FIR) दिल्ली की एक महिला की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने इन दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.

नई दिल्ली के छतरपुर मिनी फार्म की रहने वाली शैफाली अग्रवाल (Shafali Agarwal) ने अपनी शिकायत में कंहा कि उन्होंने शारापोवा के नाम से एक प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट बुक किया था. प्रोजेक्ट में एक टावर का नाम शूमाकर के नाम पर रखा गया था. शिकायतकर्ता ने कहा, इस परियोजना को 2016 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कभी शुरू नहीं हुआ. जिसके चलते उन्होंने इन अंतरराष्ट्रीय हस्तियों पर धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया.

इससे पहले शेफाली ने गुरुग्राम की एक अदालत में एमएस रियलटेक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. जिसमें उन्होंने शारापोवा और शूमाकर पर लगभग 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था.
प्रोजेक्ट को लेकर झूठे वादे किए गए

शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष कहा, उन्होंने और उनके पति ने गुड़गांव के सेक्टर 73 में शारापोवा के नाम पर एक आवासीय अपार्टमेंट बुक किया था, लेकिन डेवलपर कंपनियों ने उन्हें अपने प्रोजक्ट में पैसा लगाने का लालच देकर धोखा दिया. जो उन्हें कभी नहीं दिया गया. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, हमें विज्ञापनों के जरिए प्रोजेक्ट के बारे में पता चला और परियोजना की तस्वीरों के बाद कंपनी मैनेजमेंट से संपर्क किया और हमसे बहुत सारे झूठे वादे किए गए.
बादशाह पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला

प्रोजेक्ट के प्रमोटरों के रूप में शारापोवा और शूमाकर ने खरीदारों के साथ साजिश रची. शेफाली अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पूर्व टेनिस स्टार ने साइट का दौरा किया और एक टेनिस एकेडमी के अलावा स्पोर्ट्स स्टोर खोलने का वादा किया था.
उनके मुताबिक, ब्रोशर में उल्लेख किया गया था कि वह परियोजना को बढ़ावा दे रही हैं और उसने झूठे वादे भी किए, खरीदारों के साथ डिनर पार्टी की. यह सब प्रोजेक्ट के लिए किया गया था, जो कभी नहीं हुआ. वहीं, बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 सामान्य इरादा, 120-बी आपराधिक साजिश, 406 आपराधिक विश्वासघात और 420 धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.