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उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण से कारोबारियों को होगा लाभ, ऐसे करें आवेदन

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देश में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम के क्षेत्र में अब डिजिटलीकरण के तहत कारोबारियों को प्रेरित किया जा रहा है. व्‍यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सभी व्‍यापारियों से केंद्र सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करने की मांग की है. इसके साथ ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी आज देश के व्यापारिक समुदाय से एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर अपनार रजिस्‍ट्रेशन करने के लिए कहा है. ताकि व्यापारियों के पंजीकरण से उनको बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आसानी से ऋण मिल सके जो उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करे. कैट की ओर से कहा गया कि यह लोन कारोबारियों को घरेलू या वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूल बनाएगा.

बता दें कि उद्यम पंजीकरण भारत में एमएसएमई व्यवसाय को ऑनलाइन पंजीकृत करने की प्रक्रिया है. इसके माध्‍यम से उद्योगों को केंद्र सरकार और बैंकिंग क्षेत्र से MSMED अधिनियम के लाभों का फायदा मिल जाता है. MSMED अधिनियम के तहत किसी भी एमएसएमई को पंजीकृत होना जरूरी है फिर चाहे वह कंपनी सेवा से संबंधित हो या विनिर्माण से हो. कैट के राष्‍ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि एक बार जब देश भर के व्यापारी उद्यम पंजीकरण प्राप्त कर लेंगे, तो इसे देश में व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उद्यम नम्बर को एकल बिंदु के रूप में विकसित किया जा सकता है. इससे व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी होगी.

इस पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
. सबसे पहले केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अधीन आने वाले उद्योग पंजीकरण पोर्टल पर जाएं.
. इसके बाद उद्योग पंजीकरण फार्म प्राप्‍त करने के लिए उद्योग पंजीकरण पर क्लिक करें.
. फॉर्म में पूछा गया पूरा विवरण दर्ज करें.
. इसके बाद ओटीपी प्राप्त करने के लिए पंजीकृत फोन नंबर या ई-मेल आईडी को दर्ज करें.
. अंत में आपको Validate & Generate OTP बटन पर क्लिक करके otp verify करना होगा. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है. फार्म सबमिट होते ही आपका सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा, जिसका प्रिंट भी निकाला जा सकेगा.

ये हैं खास बातें
MSME पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और स्व-घोषणा पर आधारित है. इसको पंजीकृत करने के लिए कोई दस्तावेज़ या प्रमाण अपलोड करने की जरूरत नहीं है. पंजीकरण के लिए केवल आधार संख्या ही पर्याप्त होगी. उद्यमों के निवेश और टर्नओवर पर पैन और जीएसटी से जुड़े विवरण सरकारी डेटा बेस से स्वचालित रूप से लिए जाएंगे. यह ऑनलाइन प्रणाली पूरी तरह से आयकर और जीएसटीआईएन सिस्टम के साथ एकीकृत होगी. रजिस्‍ट्रेशन में पैन और जीएसटी नंबर अनिवार्य हैं. जिन लोगों के पास ईएम-द्वितीय या यूएएम पंजीकरण या एमएसएमई मंत्रालय के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई अन्य पंजीकरण है, उन्हें खुद को फिर से पंजीकृत करना होगा. कोई भी उद्योग एक से ज्‍यादा उद्योग पंजीकरण नहीं करेगा.