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REET Paper Leak Case: हाई कोर्ट में 8 फरवरी को होगी सुनवाई, 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जुड़े हैं केस से

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रीट परीक्षा पेपर लीक मामले (REET Paper Leak Case) में राजस्थान हाई कोर्ट अब 8 फरवरी को सुनवाई (Hearing) करेगा. जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत मधुर नागर सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच पूरी हो जाने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है. रीट भर्ती का परिणाम आने के बाद प्राम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने 31 दिसंबर 2021 को नियुक्ति को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है. इसके तहत रीट परिणाम में सफल अभ्यर्थी 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद निदेशालय की ओर से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 यानि रीट परीक्षा प्रदेश में 26 सितंबर 2001 को आयोजित हुई थी. परीक्षा से ठीक डेढ़ घंटे पहले दो पुलिस कॉन्स्टेबलों के व्हाट्सअप पर यह पेपर आ गया था और इस मामले में उसी दिन कई गिरफ्तारियां हुई थी. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का हवाला देकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन उस समय सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है और जो कुछ भी गिरफ्तारियां हुई है वह राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई के चलते हुई है. याचिकाकर्ताओं के पास पेपर लीक का कोई भी आधार नहीं है.

एसओजी खुद ही मान चुकी है कि पेपर चोरी हुआ है
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि अब जब राज्य सरकार की जांच एजेंसी एसओजी खुद ही मान चुकी है कि पेपर शिक्षा संकुल से चोरी हुआ था और उसे करोड़ों रुपये में बेचा गया था. ऐसे में भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए. वहीं जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए. क्योंकि अगर नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो परीक्षा में अपात्रों को नियुक्ति मिल जाएगी वही योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे.

प्रथम लेवल का पेपर आउट नहीं हुआ
वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में अमरचंद मीणा और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कोर्ट पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करे. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हंसराज निम्बड़ ने बताया कि भर्ती में लेवल फर्स्ट का पेपर लीक नहीं हुआ था. एसओजी ने भी यह माना है कि पेपर लेवल-2 का ही लीक हुआ है. ऐसे में ना तो पूरी भर्ती को रद्द किया जाए और ना ही पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. लेवल-1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तय कार्यक्रम से होनी दी जाए.