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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 दिसंबर है लास्ट डेट, अब तक 3 करोड़ लोगों ने भरा ITR

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असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (Income Tax Returns) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है. वहीं, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक तीन करोड़ से ज्यादा आईटीआर (ITR) फाइल किए जा चुके हैं.

मंत्रालय ने की रिटर्न भरने की अपील
मंत्रालय ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स से अपना रिटर्न जल्द से जल्द फाइल करने को भी कहा है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रोजाना फाइल किए जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है और 31 दिसंबर की तारीख नजदीक आने के साथ इसमें और तेजी आ रही है.

31 दिसंबर के बाद देना पड़ सकता है 5,000 रुपये जुर्माना
सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में इसका जिक्र किया गया है. हालांकि, टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपये के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये चुकाने का ही नियम है. 5 लाख से अधिक कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी.

कैसे फाइल करें ITR
आप अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स की मदद ले सकते हैं-

– सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं और Login बटन पर क्लिक करें.
– अब आपको अपना यूजरनेम दर्ज करके Continue बटन पर क्लिक करें.
– अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा.
– अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें.
– असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें.
– फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्‍शन चुनने के लिए कहा जाएगा.
– ऑनलाइन ऑप्‍शन चुनें और Continue टैब पर क्लिक करें.
– अब ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन चुनें.
– व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य.
– Continue पर क्लिक करें.
– आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और Continue टैब पर क्लिक करें.
– छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा.
– आईटीआर ऑनलाइन फाइल करते समय सही विकल्प चुनें.
– अपना बैंक अकाउंट की डिटेल दर्ज करें.
– अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा.
– अपना आईटीआर वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें