देश के नागरिकों के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (Permanent Account Number-PAN) को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिना जाता है. इसका उपयोग केवल टैक्स के लिए ही नहीं बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है. आईडी कार्ड के अलावा वित्तीय लेनदेन के कामों में इसकी प्रमुखता से जरूरत होती है. इसे देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आईटीआर ई-फाइलिंग में पैन का रजिस्टर्ड होना जरूरी है. आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स पोर्टल से लिंक्ड है या नहीं, इसको खुद वेरिफाई कर सकते हैं.
आइए जानते हैं पैन कार्ड का ऑनलाइन कैसे करें वेरिफाई
>> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
>> अब Quick Links सेक्शन में Verify Your PAN पर क्लिक करें.
>> अब नया पेज खुलेगा. यहां अपना पैन नंबर दर्ज करें
>> इसके अलावा बॉक्स में अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें.
>> अब Continue पर क्लिक करें
>> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले ओटीपी डालें
>> अब Validate पर क्लिक करें तो PAN is Active and details are as per PAN मैसेज लिखा आपको दिखेगा और इस तरह आपका पैन वेरिफाई हो जाता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.11 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1.23 लाख करोड़ रुपये का रिफंड किया
गौरतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक रिफंड के तौर पर 1.23 लाख करोड़ रुपये टैक्सपेयर्स को लौटाए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को बताया कि इस राशि में कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के तहत 75.75 लाख करदाताओं को किया गया रिफंड भी शामिल है. उन्हें 15,998.31 करोड़ रुपये रिफंड किए गए.