पहले कोरोना वायरस के बढ़ते मामले (Coronavirus) और अब वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते (Air Pollution) देशभर में नियमों वाली दिवाली मनाने की तैयारियां हो रही हैं. पटाखों पर बैन, त्यौहार के बाद RT-PCR समेत अलग-अलग नियम कुछ राज्यों ने जारी कर दिए हैं. इसके अलावा हानिकारक कैमिकल वाले पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी सख्त रुख अपना रहा है. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है.
दिल्ली में दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2021 तक पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी थी. उन्होंने कहा था कि यह ‘जिंदगियां बचाने के लिए जरूरी है.’ हालांकि, दिल्ली सरकार ने पूजा की खास तैयारी की है. राजधानी में अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति पर पूजा की जाएगी.
महाराष्ट्र में सरकार ने लोगों से दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की है. साथ ही प्रदूषण और कोविड-19 को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. इसके अलावा राज्य सरकार ने लोगों से बाजार में भीड़ नहीं लगाने और कोरोना नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है.
पंजाब में दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे. यानि राज्य के निवासी रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे जला सकेंगे. क्रिसमस और न्यूईयर पर यह समयसीमा घटाकर 35 मिनट की गई है. इस दौरान रात 11.55 से लेकर 12.30 तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी. राज्य सरकार ने जालंधर और मंडी गोविंदगढ़ में बुधवार से पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने राज्य में केवल ग्रीन क्रैकर्स की ब्रिकी और इस्तेमाल की अनुमति दी है.
पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर शुक्रवार को काली पूजा, दिवाली और अन्य त्यौहारों पर पटाखों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है. पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी. जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और अनिरुद्ध रॉय की बेंच ने कहा है कि केवल मोम और तेल आधारित दिए ही जलाए जा सकेंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर और ‘पूअर’ एयर क्वालिटी या इससे ऊपर वर्ग में शामिल शहरों में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.
सूरत में दिवाली की छुट्टियों के बाद गुजरात के सूरत में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद राज्य में प्रवेश कर रहे सभी लोगों को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ रखना होगा. यह सर्टिफिकेट 72 घंटों से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह नियम खासतौर से उन लोगों पर लागू होगा, जो राज्य से बाहर जा रहे हैं. राज्य में ही यात्राएं करने वालों नियम लागू नहीं होगा.
असम पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने राज्य में पटाखे जलाने और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड ने केवल दो घंटों के लिए ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की छूट दी है. दिवाली के दौरान यह समयसीमा रात 8 से रात 10 बजे से रहेगी. छठ पूजा के दौरान यह समय सुबह 6 से सुबह 8 और क्रिसमर और न्यू ईयर पर रात 11.55 से रात 12.30 होगा.
मध्य प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने प्रदूषण के बड़े स्तर को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, कम प्रदूषण वाले शहरों में दो घंटों के लिए ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति है. एनजीटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.55 से लेकर रात 12.30 तक करीब आधे घंटे पटाखे जलाने की छूट दी है.
गाजियाबाद में यातायात पुलिस ने शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस की तरफ से एक नया डायवर्जन प्लान जारी किया गया है. अधिकारियों ने बताया है कि यह प्लान 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जारी रहेगा.