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मुंबई ड्रग्स केस: आर्यन खान की जमानत याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई, ‘नए सबूतों’ के साथ NCB तैयार.

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मुंबई ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए आर्यन खान (Aryan Khan) समेत सात आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी. मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज किए जाने के बाद आज विशेष अदालत में करीब 11 बजे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देकर जमानत याचिका को खारिज किया था. इसके अलावा संभावना जताई जा रही है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध कर सकती है. खबर है कि जांच ऐजेंसी को मामले में नए सुराग मिले हैं.

इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एजेंसी को नई जानकारियां हाथ लगी हैं. NCB की तरफ से आरोपियों से हुई पूछताछ को भी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. एनसीबी ने दावा किया था कि क्रूज शिप पर मौजूद कुछ लोगों से प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए गए थे. जांच एजेंसी ने ‘अंतरराष्ट्रीय गिरोह’ के संकेत दिए थे और जांच की जरूरत की बात कही थी. NDPS कोर्ट ने सोमवार को एनसीबी को आदेश जारी कर मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे लगातार यह कह रहे हैं कि उन्हें ‘झूठा फंसाया गया’ था और चूंकि उनके पास से कोई भी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, तो एनसीबी के पास उन्हें हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है. अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की तरफ से अदालत पहुंचे वरिष्ठ वकील तारेक सैयद ने कहा कि जब आरोपी पूरा जहाज ही खरीद सकते हैं, तो वे वहां पर 5 ग्राम चरस बेचने क्यों जाएंगे.
एनसीबी अधिकारी ने लगाए आरोप
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोग उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे. उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख से मिलकर इस बात की शिकायत की है. इधर, सरकार ने वानखेड़े को ट्रेक करने की बात से इनकार कर दिया है. वानखेड़े ने 3 अक्टूबर को क्रूज शिप पर हुई छापामार कार्रवाई की अगुवाई की थी.

महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि ड्रग मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े को ट्रैक करने के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने पुलिस या राज्य खुफिया विभाग को समीर वानखेड़े का पीछा करने के आदेश नहीं दिए हैं. उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस डीजी से शिकायत की है. हम इस मामले को देखेंगे.’