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राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका अदालत ने खारिज की

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को राज कुंद्रा को बड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए अदालत से दखल देने की मांग की थी। कुंद्रा के वकील ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई को कानूनी रूप से अवैध करार दिया था। अदालत ने इस मामले में 2 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था और आज जजमेंट दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। जिसके तहत 20 जुलाई को राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।’ कुंद्रा और रयान थॉर्प ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को भी चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी।

अदालत में कुंद्रा के वकील की अपील
राजकुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। उनका कहना था कि इसमें CrPC की धारा 41A का पालन नहीं किया गया। याचिका में कहा गया था कि जिन धाराओं के तहत कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे में कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना कुंद्रा को गिरफ्तार करना पूरी तरह से अवैध है। कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था।

ज को पुलिस ने नहीं दिया था नोटिस
याचिका में दावा किया गया कि इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले धारा 41A के तहत नोटिस जारी नहीं किया। यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से अर्नेश कुमार मामले में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के चलते जेल की स्थिति के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए कुंद्रा को हिरासत में भेजने के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें रिहा किया जाए।

11 लोगों की इस मामले में हुई है गिरफ्तारी
कुंद्रा के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 292, 293 और सूचना प्रद्योगिकी कानून की धारा 67, 67A और महिलाओं को अभद्र तरीके से पेश करने के खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा, रेयान थॉर्प समेत 11 लोगों को इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने राज और रेयान को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है।