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दहेज हत्या मामले के दोषी को आजीवन कारावास

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रायपुर, एक अगस्त (भाषा) छत्तीसगढ़ में रायपुर की एक अदालत ने दहेज के कारण हत्या के मामले में दोषी पाए गए 28 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्र ने शनिवार को मुजगहन थाना क्षेत्र के छछानपैरी ग्राम निवासी घनश्याम उर्फ मोटू नारंग को दोषी करार दिया। घनश्याम की पत्नी पुन्नी बाई को गंभीर रूप से झुलसे होने के कारण दो फरवरी, 2019 को रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सात फरवरी को उसकी मौत हो गई थी।

पुन्नी के माता-पिता ने बाद में आरोप लगाया कि घनश्याम ने दहेज के कारण अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया था। इस शिकायत और जांच के परिणाम के आधार पर घनश्याम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत मुजगहन थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया था।