जिला प्रशासन ने गाजियाबाद में दोबारा से साप्ताहिक बाजार (weekly market) लगाने की इजाजात दी है. दो महीने से अधिक समय के बाद मंगलवार से साप्ताहिक बाजार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लगनी शुरू हो जाएगी. हालांकि, प्रशासन ने सप्ताह में सात दिन के बजाए पांच दिन ही बाजार लगाने की अनुमति दी है. दो दिन कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) की वजह से साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगी.
गाजियाबाद प्रशासन ने प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक साप्ताहिक बाजारों को लगाने की इजाजत दी है. इस संबंध में सोमवार को साप्ताहिक पैठ बाजार रेहड़ी पटरी स्व मजदूर संघ गाजियाबाद एवं गाजियाबाद साप्ताहिक पैठ बाजार (हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी) ने डीएम से मुलाकात की थी और परिवार के भरण-पोषण के लिए बाजार लगाने की अनुमति मांगी थी. इस पर डीएम ने सोमवार से शुक्रवार तक बाजार लगाने की अनुमति दी है, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी और कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा. दोनों दिन बाजारों को सैनीटाइज किया जाएगा. डीएम द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार समस्त साप्ताहिक पैठ बाजारों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन, मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजेशन एवं साफ-सफाई आदि शर्तों का पालन करना होगा. साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत रात 9 बजे तक दी गई है.
इसके साथ ही प्रत्येक साप्ताहिक पैठ बाजार संघ अपने स्तर से प्रत्येक बाजार में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना करते हुए कोविड-19 गाइडलान के पालन के लिए लगातार प्रचार करेगा और स्वयं वॉलेंटियार्स तैनात कर शर्तों का पालन सुनिश्चित कराएगा. साप्ताहिक बाजार स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा. अनिवार्य शर्तों का पालन न करने पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत साप्ताहिक बाजार संघ पर कार्रवाई की जाएगी.