ऐसे युवा या युवती जिनका जन्म 1 जनवरी 2002 का है, उनका नाम नई मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। लेकिन जिनका जन्म 2 जनवरी 2002 को हुआ है, उनका नाम इस बार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के दौरान नहीं जोड़ा जा सकेगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बनाई जाने वाली वोटर लिस्ट में 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूरी करने वाले युवाओं का नाम दर्ज किया जाएगा।
15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कर सकेंगे आवेदन
- जिलों के मतदान केन्द्रों पर 15 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशन अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर सकते हैं। पात्र नागरिक 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन और संशोधन के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।
- कामकाजी लोगों और महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए इस दौरान दो शनिवार और दो रविवार को भी विशेष शिविर आयोजित होंगे। शनिवार 2 नवम्बर, रविवार 3 नवम्बर, शनिवार 9 नवम्बर तथा रविवार 10 नवम्बर को मतदान केन्द्रों में आयोजित विशेष शिविरों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरकर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति जमा करनी होगी। मतदाता सूची में नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म-8 भरना होगा। सूची से नाम विलोपन के लिये फार्म-7 में आवेदन करना होगा। दिव्यांग मतदाताओं से फार्म-6 के द्वारा प्राप्त जानकारी को मतदाता डॉटाबेस में निःशक्तता की श्रेणी के साथ प्रविष्ट किया जाएगा।
- वेबसाइट में देख सकते हैं नाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम देखा जा सकता है। मतदाता सूची संशोधन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए रायपुर स्थित राज्य सूचना केंद्र में स्थापित कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 180023311950 पर या अपने जिले के कॉल सेंटर में 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।