छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का नए सिरे डाटा तैयार करेगी. सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से परिपत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी कलेक्टर, कमिश्नर व जिला पंचायत सीईओ को जारी परिपत्र में सरकार ने निर्देशित किया है साथ ही प्रमाण पत्र बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है. राज्य सरकार की तरफ से राजस्व अधिकारी और तहसीलदार को सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है.
ये अधिकारी आय व संपत्ति के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करेंगे. इस आदेश के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके तहत ही प्रक्रिया की जा रही है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का डाटा तैयार कर गरीब सवर्णों की संख्यात्मक स्थिति तैयार की जा रही है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को गरीब व निर्धन सवर्णों के लिए नौकरी और पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून पारित किया है. छत्तीसगढ़ में फिलहाल इसे लागू नहीं किया गया है.