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छत्तीसगढ़ : आबकारी विभाग ने जब्त की 150 लीटर अवैध शराब और नौ हजार किलो महुआ लाहन

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 प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निगरानी दलों द्वारा अवैध गतिविधियों और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखा जा रही है। इस सिलसिले में आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। आबकारी विभाग द्वारा वहां 150 लीटर अवैध शराब और नौ हजार किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है। अवैध शराब पैकिंग करने के साजो-सामान सहित बड़ी मात्रा में पाउच और पॉलीथिन में भरा शराब भी बरामद किया गया है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि कसडोल वृत्त के गश्ती दल ने आज जांजगीर-चांपा जिले की सरहद से लगे महानदी और जोंक नदी की सीमा पर छापामार शैली में कार्रवाई की। गश्ती दल ने अवैध कारोबार से जुड़े संदिग्ध स्थान घटमड़वा और हसुवा बलौदा सबरिया डेरा में 150 लीटर अवैध हाथभट्टी शराब और नौ हजार किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया है। दल को पॉलीथिन और प्लास्टिक पाउच में भरा शराब भी मिला है। महानदी से लगभग 200 मीटर दूर नहर के जरिए पानी ले जाकर इसका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में किया जा रहा था। शराब पैक करने के औजार और सामग्री भी टीम ने बरामद की है।

गश्ती दल को गिधौरी के पास घटमड़वा में महानदी तट पर गड्ढों में पानी इकट्ठा कर अवैध शराब बनाने के लिए बोरियों में भरकर रखा महुआ लाहन मिला है। वहां बड़े-बड़े प्लास्टिक ड्रमों में भी महुआ लाहन पानी में डुबाकर रखा गया था। इसके लिए पाइपलाइन बिछाकर 200 मीटर दूर से नदी का पानी चोरी कर लाया जा रहा था। अवैध शराब बनाने के लिए वहां बड़े-बड़े चूल्हे बनाये गये थे जहां एल्युमिनियम के बड़े बर्तनों में शराब बनाया जा रहा था। छापामारी के दौरान वहां कई प्लास्टिक जरीकेन में भरा हुआ 130 लीटर तथा पॉलीथिन में भरा दस लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। साथ ही भारी मात्रा में महाराजा पानी पाउच के पैकेट में भरा महुआ शराब, खाली पानी पाउच के रोल और तीन नग पाउच पैकिंग मशीन भी जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग सात हजार किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया।

गश्ती दल ने इसी प्रकार जोक नदी के पास ग्राम हसुआ बलौदा सबरिया डेरा में बनाए जा रहे अवैध शराब को भी पकड़ा। वहां भी प्लास्टिक के ड्रमों में भरा महुआ लाहन, जरीकेन में भरा महुआ शराब और एल्युमिनियम के बड़े-बड़े बर्तन बरामद किए गए। गश्ती दल ने वहां दो हजार किलोग्राम महुआ लाहन और दस लीटर शराब जब्त किया। आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च) एवं धारा 34(2) के अन्तर्गत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।