Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ : आग्नेय अस्त्र-शस्त्र सात दिवस के भीतर नजदीकी पुलिस थाना में...

छत्तीसगढ़ : आग्नेय अस्त्र-शस्त्र सात दिवस के भीतर नजदीकी पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश : लोकसभा निर्वाचन 2019

65
0

लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत् जिले में आगामी 18 अप्रैल को मतदान एवं 23 मई को मतगणना होनी है। कलेक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री रजत बंसल ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत् धमतरी सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किए हैं कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में सात दिनों के अंदर जमा कराएं। इसके अलावा लायसेंसी अपने शस्त्र, शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र जमा करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे।
यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस़्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने 12 मार्च से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक के लिए धमतरी जिला सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए हैं। इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ, जिला रायफल संघ, इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक-23 में स्थित लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।
बताया गया है कि सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश  से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमाक्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी एवं शस्त्र डीलर को निर्देशित किया गया है कि इस तरह जमा किए जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किए जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराए गए श़स्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित् करेंगे। ज्ञात हो कि जिले में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव सुनिश्चित् करने, लोक शांति एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए धमतरी जिला सीमाक्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करने कहा गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण नहीं हो सके तथा इन अस्त्रों को दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here