छत्तीसगढ़

स्कूल के बाथरूम में रखता था शराब, प्रधानपाठक निलंबित

शहर के औद्योगिक वार्ड स्थित प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक को शराब पीकर स्कूल आने एवं अन्य मामलों में डीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि शासकीय नवीन प्राथमिक शाला औद्योगिक वार्ड के प्रधानपाठक देवलाल साहू के विरूद्ध शाला में शराब के नशे में स्कूल आने तथा शाला समय में शौचालय में प्लास्टिक के पानी बोतल में शराब रखने के संबंध में शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी।

शिकायत पर प्रधानपाठक देवलाल का जिला अस्पताल में जांच कराई गई। पुष्टि होने पर बीईओ कार्यालय ने डीईओ कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रधानपाठक देवलाल साहू का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1, 2, 3) व नियम 23 (ख) के प्रतिकूल है।
बीईओ से प्राप्त प्रतिवेदन तथा डाक्टरी मुलाहिजा में शराब सेवन की पुष्टि होने पर एचएम देवलाल को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कार्य करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। विभागीय जांच के लिए सहायक संचालक लीलाधर चौधरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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