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आयुक्त अबिनाष मिश्रा ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान एवं राजस्व वसूली कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये

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रायपुर। आज रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा ने नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए विभिन्न कार्यो की प्रगति की जानकारी लेकर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिये।
आयुक्त अबिनाष मिश्रा ने अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, यू.एस. अग्रवाल, कृष्णा खटीक, उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा, डॉ. दिव्या चंद्रवंशी, संयुक्त संचालक वित्त दिनेश निर्मलकर, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही, जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं, विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान और राजस्व वसूली कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों आयुक्त स्वच्छ सर्वेक्षण कार्य, राजस्व वसूली कार्य, निर्माण कार्य योजनाओं का समन्वय एवं समीक्षा हेतु जोन भ्रमण के लिये अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को जोन 2 की, अपर आयुक्त यू.एस. अग्रवाल को जोन 5, पंकज शर्मा को जोन 6, विनोद पाण्डेय को जोन 3, उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा को जोन 9, जसदेव सिंह बाबरा को जोन 1, प्रिती सिंह को जोन 8, डॉ. दिव्या चंद्रवंशी को जोन 10, राजस्व अधिकारी खीरसागर नायक को जोन 7, निगम सचिव सूर्यकांत श्रीवास्तव को जोन 4 के प्रभारी अधिकारी का दायित्व दिया। जोन के प्रभारी अधिकारी संबंधित जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, जोन स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, वार्ड प्रभारी सहित प्रतिदिन संबंधित जोन के वार्डो का भ्रमण कर समस्याओं का निराकरण इस संदर्भ में कर रहे है।
आयुक्त ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में जनभागीदारी मोहल्ला स्तर पर, कॉलोनी स्तर पर, कॉलोनी के रहवासियो द्वारा स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी का कार्य किया जाना है। रहवासी संघ द्वारा कॉलोनी से निकलने वाले दूषित जल का उपचार कर पुनः उपयोग में लाया जाना एवं उनके द्वारा निकले गीले कचरे का होम कम्पोस्टिंग का कार्य किया जाना । कॉलोनी पर रैन वॉटर हारवेस्टिग होना चाहिये । स्वच्छतम् मोहल्ला, स्वच्छतम् होटल, स्वच्छतम् बाजार, स्वच्छतम् स्कुल, स्वच्छतम् हॉस्पिटल, स्वच्छतम् प्रतिस्ठान, स्वच्छतम् कार्यलय, आदि को चिन्हित कर सम्मानित किया जाना है। ब्रांड एम्बेस्डर द्वारा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रो में स्वच्छता जागरूकता का कार्य कराया जाना है। जन-प्रतिनिधियो द्वारा आईईसी (स्वच्छता के क्षेत्र में जन-जागरूकता) का प्रचार प्रसार किया जाना होगा। युजर चार्ज के लिये वसूली किया जाना । लोगो को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिये गंदगी फैलाने पर स्पॉट जुर्माना, कचरा जलाने पर जुर्माना करना, खुले में पेशाब, शौच करने पर जुर्माना करना। पॉलिथिन एवं सिंगल युज प्लास्टिक प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किये जाने पर जुर्माना किया जाना । बर्तन बैंक, फुड बैंक, कपडा बैंक, झोला बैंक व बुक बैंक का कार्य प्रत्येक जोन में कराया जाना । प्रत्येक जोन मे लोन मेला का आयोजन कराया जाना । स्टैंड अलोन यूरिनल की व्यवस्था, (मल्टीलेवल पार्किंग, आईएसबीटी, नालंदा परिसर, तथा अन्य स्थानों पर ) । वार्डो में घरो में होम कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाना होगा। वार्डो को आत्म निर्भर कराया जाना जैसे कि घरो से निकलने वाले गीले कचरे का निष्पादन (कम्पोस्ट बनाकर) एवं सूखे कचरे को 3 आर सिद्धांत (रिड्युज, रियुज, रिसायकल) द्वारा निपटान किया जाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आयुक्त ने इस संदर्भ में जोन कमिश्नरों को आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया है। गार्बेज फ्री सिटी 2024 असेसमेंट में 7 स्टार की तैयारी, दुकानों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारी, सी एण्ड डी वेस्ट प्लांट कलेक्षन एवं सेग्रीगेशन में की जाने वाली तैयारी, ट्रांसपोर्ट हब में की जाने वाली तैयारी, आवासीय क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारी, शैक्षणिक एवं संस्थागत क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारी, तालाबों में की जाने वाली तैयारी, वाटर प्लस 2024 असेसमेंट हेतु फील्ड स्तर पर की जाने वाली तैयारी स्लम बस्तियों के क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारी, आवासीय क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र निर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सडक एवं मार्गो में वाटर बॉडी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में की जाने वाली तैयारी के संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है।
आयुक्त ने सभी जोनो के सभी वार्डो में राजस्व वसूली का कार्य डोर टू डोर प्राथमिकता से प्रतिदिन अभियान पूर्वक करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। व्यवसायिक क्षेत्रों, होटलों, व्यवसायिक परिसरों, मॉल बड़े आवासीय परिसरों, कालोनियों में कर वसूली हेतु डिमांड नोट देने एवं राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।