Home रायपुर रायपुर मंडल में आपरेशन उपलब्ध के तहत किये गये कार्यवाही का विवरण

रायपुर मंडल में आपरेशन उपलब्ध के तहत किये गये कार्यवाही का विवरण

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रायपुर। सीआईबी रायपुर आपरेशन उपलब्धः-दिनांक 03.12.2024 को निरीक्षक अगुषा/रायपुर के दिषानिर्देषन में सउनि/एस के राठौर, प्रआर/अभिषेक कुमार सिंह एवं आरक्षक/एन के महाणा के साथ समय करीबन 09.30 बजे रवाना होकर सेटलमेंट पोस्ट/रायपुर के क्षेत्राधिकार में पर्सनल यूजर आई.डी. से रेल आरक्षित ई-टिकट बनाकर अवैध खरीद फरोख्त करने वालों दलालों के विरूद्ध धरपकड़ एवं चेकिंग अभियान के दौरान मुखबीर की सूचना पर स्थानीय पुलिस थाना खम्हारडीह को सहयोग हेतु लिखित मेमो देकर समय करीब 12.35 बजे, “ममता च्वाईस सेंटर” कचना शंकर नगर,खम्हाडीह,रायपुर (छग) स्थित मे दबीश दिए, जहां पर एक व्यक्ति मौजूद मिला, जिसने अपना नाम व पता- विषाल जाल पिता घासीराम जाल, उम्र-22 वर्ष निवासी-मकान नं 30, कचना हाउसिंग बोर्ड कालोनी,थाना-खम्हारडीह जिला-रायपुर (छग) होना बताया। उक्त व्यक्ति से रेलवे के आरक्षित ई-टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह सभी प्रकार के ऑन लाईन (विभिन्न प्रकार के फार्म भरना) का कार्य के साथ-साथ मोबाईल व कम्प्यूटर के द्वारा पर्सनल यूजर आई.डी. का उपयोग कर रेलवे आरक्षित ई-टिकट बनाता है। मांग करने पर 01 नग पर्सनल यूजर आई.डी अपेींसरंस से बने (भविष्य-04 नग, पास्ट-13 नग) कुल-17 नग रेलवे आरक्षित ई-टिकटों को प्रस्तुत किया। पर्सनल युजर आईडी से टिकट बनाकर व्यवसाय करने बाबत उक्त व्यक्ति से वैध अधिकार पत्र की मांग ठछैै की धारा 94 के तहत लिखित नोटिस देकर की गई। जिसमें उक्त व्यक्ति द्वारा कोई वैध अधिकार पत्र नहीं दिखा सका एवं नहीं होना बताया। आगे पूछताछ करने पर बताया कि वह लालचवश ग्राहकों की मांग पर चोरी चुपके प्त्ब्ज्ब् के वेबसाईड में जाकर पर्सनल यूजर आई.डी से रेलवे आरक्षित ई-टिकट बनाकर बेचता है, जिसके एवज में वह ग्राहकों से टिकट पर अंकित मूल्य के अतिरिक्त 50-100/-रू. कमीशन के रूप में कमा लेता है। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को उसके अपराध धारा 143 रेल अधिनियम से अवगत कराया गया और मौके पर जप्ती पत्र तैयार कर उसके कब्जे से पर्सनल युजर आईडी अपेींसरंस से बने कुल 17 नग रेलवे आरक्षित ई-टिकटों जिसमें (भविष्य- 04 नग, पास्ट-13 नग ) जिसकी कीमत भविष्य का रू. 7455.30/- ,पास्ट रू. 23741.80/- कुल कीमत रू. 31197.10/- ( इक्तीस हजार एक सौ संतानवे रूपये दस पैसा), 01 नग असेंबल सीपीयू, एक नग मोबाईल कम्पनी ओप्पों रेनो-08 जिसमंे सिम जियों नंबर 8319959798 एवं एक नग विषाल जाल का आधार कार्ड की छाया प्रति को उपस्थित गवाहों के समक्ष मौके पर जब्त किया गया व अन्य आवश्यक कागजात तैयार कर धारा 143 रेलवे एक्ट का अपराध होना पाकर मय जब्त सामान विषाल जाल को लेकर आगे की कार्यवाही हेतु रे.सु.ब. सेटलमेंट पोस्ट/रायपुर लाया गया। कार्यवाही के दौरान उक्त व्यक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। जहां अपराध क्रमांक 499ध्24ए न्ध्ै.143 त्ण्।बज क्ज्ण्03ण्12ण्2024 का मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।